श्योपुर, 26/जुलाई/2018 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>>वित्तीय वर्ष 2018-19
के अन्तर्गत अन्त्यावसायी सहकारी
विकास समिति के अधीन संचालित मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में जिले के अनुसूचित
जाति वर्ग के किसानों के पुत्र/पुत्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
कार्यपालन अधिकारी
जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति श्योपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमत्री
कृषक योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक पुत्र/पुत्रियों को स्वयं का उद्योग
एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 हजार से 2 करोड़ तक का ऋण
उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जिसमें पूंजीगत लागत पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख तथा बीपीएल
हेतु पूंजी लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 18
लाख की अनुदान राशि देय होगी।
आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति वर्ग
का सदस्य हो। जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
आवेदक/आवेदिका की आयु की आयु 18
से 45 के मध्य हो। आवेदक/आवेदिका कृषक
पुत्र/पुत्री हो तथा माता पिता के पास कृषि योग्य भूमि हो। मुख्यमंत्री कृषक
उद्यमी योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी कक्षा उत्तीर्ण
हो। साथ ही उसके माता-पिता आयकर दाता नहीं हो। अधिक जानकारी के लिए जिला
अन्त्यावसायी सहाकारी विकास समिति श्योपुर के कक्ष क्रमांक 92 में संपर्क किया जा
सकता है।
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