भिण्ड (rubarudesk)
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धनराजू एस द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के
अन्तर्गत आचार संहिता लागू हो जाने से अपने शस्त्र लायसेंस थाने में जमा न करने के
कारण 16 आर्म्स लायसेंस धारियों को कारण बताओ सूचना
पत्र जारी किए है। जिला दण्डाधिकारी धनराजू एस ने आर्म्स लायसेसी हरेन्द्र सिंह
पुत्र रामसिया शर्मा, जनक सिंह पुत्र नारायण सिंह कुशवाह, होमसिंह
पुत्र कोकसिंह, कृष्ण सिंह पुत्र हरविलास सिंह तोमर
निवासी महावीर गंज भिण्ड, जगदीश पुत्र रूस्तम सिंह निवासी बाजू
मोहल्ला भिण्ड, मानसूर खां पुत्र गफूर खां निवासी
सुभाष नगर भिण्ड, इन्द्र सिंह पुत्र बादशाह सिंह निवासी
बीरेन्द्र नगर भिण्ड, जगदीश प्रसाद पुत्र मातादीन शर्मा
निवासी आर्य नगर भिण्ड, महेश सिंह पुत्र दीनदयाल निवासी
बीरेद्र नगर भिण्ड, संतोष सिंह पुत्र जगरूप सिंह कुशवाह
निवासी नवादा बाग भिण्ड, बृजेद्र उर्फ बृजेश पुत्र श्यामसिंह
निवासी बीज का पुरा कचोंगरा हाल बीना,
रविन्द्र सिंह पुत्र कोकसिंह निवासी
कचोंगरा हाल इन्दौर, कपूर चंद्र पुत्र डोगर ओझा निवासी
बाराकला हाल गुजरात, महाराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी
कचोंगरा थाना देहात हाल राठ महोवा जिला हमीरपुर, धर्मेन्द्र
पुत्र बजरंग सिंह निवासी रूप सहाय का पुरा हाल इन्दौर, विमल
पुत्र नाथूसिंह भदौरिया निवासी कचोंगरा हाल अहमदाबाद को आचार संहिता लागू हो जाने
से शस्त्र लायसेंस थाने में जमा न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस
में उपस्थित होकर मय शस्त्र जमा प्रमाण के प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
अन्यथा की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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