दतिया 24/01/2019 (RamjisharanRai) @www.rubarunews.com>> स्कूलों के समीप के स्थलों को धूम्रपान मुक्त कराने एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन कराने के साथ ही सामाजिक व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर आर. पी. एस. जादौन के निर्देशन व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिले में गठित समिति के नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया व कोटपा समिति सदस्य रामजीशरण राय द्वारा पीताम्बरा पीठ के पास संचालित स्कूल के समीप दुकानों में भ्रमण कर तम्बाकू से बने पदार्थों के विक्रय किये जाने पर व अधिनियम के प्रावधानों की धाराओं 6 (ए) के तहत 1 व 6 (बी) के 16 उल्लंघन के अंतर्गत दो लोगों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माने की रसीद काटी भविष्य में कानून के उल्लंघन न करने का परामर्श दिया। वहीं उपस्थित अन्य लोगों को अधिनियम के बारे को जानकारी दी।
पीतम्बरा पीठ के पास लिटिल फ्लॉवर स्कूल, शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्र. 2, वासुदेव स्कूल के 100 गज (300 फुट) के अंदर आने वाले 17 दुकानदारों को तम्बाकू से बने पदार्थों के विक्रय करने पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1650 रुपये की जुर्माने की रसीद काटी गई।
अधिनियम के तहत दुकान संचालकों पर की गई चालानी कार्यवाही में नोडल अधिकारी कोटपा एक्ट डॉ. के.के. अमरया, जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय सम्मिलित रहे।उक्त जानकारी डॉ. के.के. अमरया ने दी।
0 comments:
Post a Comment