भिण्ड30/नवंबर/2019 (rubarudesk ) @www.rubarunews.com >> पुलिस अधीक्षक रूडोल्प अल्वारेस के निर्देशन
एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन एवं एसडीओपी भारतेन्दु शर्मा के मार्गदर्शन
में मेहगाँव थाने में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव के नाम की सोशल मीडिया पर
फर्जी फेशबुक आईडी बनाकर लोगों के साथ ठगी का कार्य करते पकड़ा गया।
20 नवम्बर को पुलिस अधीक्षक रूडोल्फ अल्वारेस को
न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव रोहित सिंह के द्वारा दिये गये आवेदन में बताया कि
मेरे नाम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, जिसे
धड़ल्ले से चलाई जाकर लोगों के साथ ठगी करने की सूचना मिल रही है। आरोपी स्वंय को
न्यायिक मजिस्ट्रेट बता रहा है, जो कि मेरे नाम का गलत प्रयोग कर मेरी इज्जत को
धूमिल करने में लगा हुआ है। तभी मेहगांव पुलिस ने आवेदन के अनुसार अपराध क्र.450/19
धारा 419 भादवि 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण को
विवेचना में लिया गया तभी धारा 170, 465,
486, 420, 471 भादवि 66 एबीसी आईटी एक्ट की धाराओं में इजाफ
किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिवनारायण उर्फ रोहित सिंह पुत्र भोलासिंह
सेंगर उम्र 24 वर्ष निवासी 94 बी भोजपुरी कॉलोनी सागर कुटी बेटमा
रोड थाना बेटमा जिला इंदौर को इंदौर पुलिस की सहायता से धर दबोचा। दबोचने के बाद
आरोपी आरोपी के बारे में अन्य जानकारी जुटाई गई तभी आरोपी शिवनारायण उर्फ रोहित
सिंह पूर्व मेें फर्जी आरक्षक के रूप में थाना औद्योगिक नगर देवास में अपराध क्र.904/15
धारा 170, 171, 417, 468, 471, 473 भादवि का तथा फर्जी उपनिरीक्षक के रूप में
थाना आंतरी जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक 146/16 धारा 170,
171, 419, 420 भादवि के मामले में पहले से ही अपराध
दर्ज हैं। पुलिस फिल्हाल आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य जानकारी जुटाने मेें जुटी हुई
है।
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