भिण्ड28/नवम्बर/2019 (rubarudesk) @www.rubarunews.com>> मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रेश
कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी मानसिंह कुशवाह पुत्र रघुनाथ सिंह
कुशवाह उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी घास मण्डी मण्डी कृष्णा टॉकीज के पास भिण्ड ने
पुलिस थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में 8 सितंबर 2010 को गुमशुदगी रिपोर्ट की कि उसकी
सर्राफे की दुकान है। उसके 3 बच्चे विकास, विवेक व अनुराग हैं। विकास उम्र 10 वर्ष घर के बाहर खेल
रहा था। फरियादी दुकान पर बैठा था। विकास को सुबह 10 बजे घर के बाहर खेलते हुये
छोडक़र वह दुकान पर गया था। जब शाम तक विकास वापस घर नहीं आया तो चारों तरफ पता
किया व जानकारी ली तथा रात तक पूछताछ करके जानकारी लेता रहा, किन्तु
विकास उर्फ छोटू का कोई पता नहीं चला। फरियादी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में प्रथम
सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
राज्य
शासन द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण
में विवेचना के दौरान मृतक बालक की क्षत-विक्षत लाश उप्र के सिरसागंज थाने की सीमा
से प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएल शर्मा द्वारा समस्त
मौखिक दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर
विश्वास करते हुये मान0 न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त मुकेश को भादवि की
धारा 364-क, सहपठित
11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से
दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अन्य आरोपियों को न्यायालय द्वारा फरार
घोषित किया गया है।
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